1 सितंबर से ड्राइवर कंडक्टर के लिए वर्दी जरूरी, बिना वर्दी ड्यूटी करने पर 100 रुपये का जुर्मना…..
उत्तराखंड परिवहन निगम (रोडवेज) के ड्राइवर और कंडक्टर एक सितंबर से वर्दी में ड्यूटी करेंगे। बिना वर्दी ड्यूटी पर आने वाले ड्राइवर-कंडक्टर पर सौ रुपये दिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। आपकों बता दें कि हाईकोर्ट ने ड्राइवर और कंडक्टर के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य करते हुए इस संबंध में सरकार को आदेश दिए हैं। जिसके बाद अब 1 सिंतबर से कंडक्टर और ड्राइवर के लिए वर्दी जरूरी की गई है। इस आदेश के अनुसार ड्राइवर को खाकी रंग की वर्दी और इसी रंग की टोपी पहननी होगी। जबकि कंडक्टर के लिए स्लेटी रंग की वर्दी और इसी रंग की टोपी अनिवार्य की गई है। वहीं वर्दी के लिए निगम हर माह वेतन के साथ सौ रुपये भत्ता भी देगा। भत्ता सितंबर माह से उन्हीं ड्राइवर और कंडक्टर को मिलेगा जो वर्दी पहनकर ड्यूटी करेंगे। परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर एक सितंबर से प्रदेश में ड्राइवर और कंडक्टर के लिए वर्दी जरूरी कर दी है। बिना वर्दी ड्यूटी करने पर सौ रुपये रोज के हिसाब से जुर्माना लिया जाएगा।
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